जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश पांडे के हस्ताक्षर से यह आदेश 18 नवंबर को जारी कर दिया गया। विदित हो कि न्यायालय अनविभागीय अधिकारी राजस्व के परिपालन में प्रकरण क्रमांक 202304100400602/अ – 89/2022-23 के निर्णय दिनांक 8/11/2024 को ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती हुल्ली बाई साहू को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (क)(ख )के तहत उन्हें उनके पद से पृथक करते हुए धारा 40(2) के तहत पंचायत के किसी निर्वाचन एवं सहयोजन हेतु 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। आपको बता दें की हुल्ली साहू कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य नंदकुमार साहू की पत्नी है।
गांव में उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के गड़बड़ी, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किए जाने को लेकर शिकायत ग्रामवासियो ने की थी। बहरहाल आदेश में यह भी उल्लेखित है कि उप सरपंच प्रहलाद कुमार देशमुख आगामी समय तक सरपंच पद में बने रहेंगे व दायित्व का निर्वहन करेंगे।