- जून के महीने में हुई थी सरपंच की बर्खास्तगी
- गांव में स्थानापन्न सरपंच भी चुन लिया गया था
- दीपावली से पहले सरपंच को मिली राहत
दुर्ग जिले के दुर्ग विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिरगा के सरपंच रहे घसियाराम देशमुख को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज प्रकरण क्रमांक 5419/2024 की सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत दी है।
आपको बता दें कि जून के महीने में इसी वर्ष घसियाराम देशमुख को दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे की कोर्ट ने सरपंच पद से बर्खास्त करने और 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता घसियाराम देशमुख ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
प्राप्त जानकारी अनुसार घसियाराम देशमुख विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों राजकुमार साहू, प्रतीक शर्मा, पलक सिंह, राघव तिवारी ने यह दलील प्रस्तुत किया कि इस तरीके के मामले में कोर्ट ने पूर्व में प्रकरण क्रमांक 5004/2024 व 4136/2024 में पूर्व में अंतरिम राहत दी गई है। वहीं इस मामले पर वकीलों ने कोर्ट को बताया कि जांच प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं की गई है जिस पर राज्य शासन के और से पैरवी कर रहे उप महाअधिवक्ता विनय पांडे ने आपत्ति की किंतु न्यायाधीश एस एस राजपूत ने अपना फैसला अगली सुनवाई तक या कार्यकाल की अवधि समाप्त होने तक सरपंच घसिया राम देशमुख को पद पर बने रहने का आदेश दिया वहीं 6 साल तक अयोग्य ठहराने वाले मामले में बहरहाल हाईकोर्ट ने राहत दे दी है, वही प्रतिवादियों को भी साधारण एवं पंजीकृत डाक से नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह बताना लाजिमी होगा कि सबसे पहले धारा न्यूज़ ने सरपंच के बर्खास्तगी को लेकर भी खबर चलाई थी इस बार भी हमने सबसे पहले आपको इस मामले से अवगत कराया है।