
ससुर की हत्या के मामले में बहू और प्रेमी को उम्रकैद, करंट लगाकर ली थी जान
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ससुर की हत्या के मामले में अदालत ने बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर बिजली का करंट लगाकर हत्या करने और वारदात को छिपाने के लिए लोगों को गुमराह करने का आरोप था। यह मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खड़ेनाडी गांव का है, जहां जुलाई 2025 में मनोहर निर्मलकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार से पहले ग्रामीणों को हुआ संदेह घटना 16








































