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कांग्रेस विधायक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, जाने मामला


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अमृता दिनेश मिश्रा ने धोखाधडी के एक परिवाद पर धमतरी जिले के सिहावा की विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (58) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने 15 सितंबर को पेश होने को कहा है। ग्राम पुरई-उतई जिला दुर्ग स्थित गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी संस्थान में मेंबर (डायरेक्टर) बनाने के नाम पर 23 लाख 25 हजार रुपए की ठगी का आरोप है। रशियन काम्प्लेक्स सेक्टर-7 भिलाई निवासी पूर्णिमा ठाकुर पति प्रहलाद ठाकुर के अधिवक्ता बीपी सिंह ने बताया कि नेहरू नगर भिलाई निवासी डॉ. लक्ष्मी ध्रुव पति लखनलाल ध्रुव अध्यक्ष गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी संस्थान पुरई – उतई ने मेंबर बनाने प्रोत्साहित करते हुए 23 लाख 25 हजार रुपए विभिन्न चेकों व नगद के माध्यम से संस्थान के खाते में जमा कराया। गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी संस्थान में वर्ष 2010 से 2018 तक लक्ष्मी ध्रुव अध्यक्ष रहीं तथा उस अवधि में परिवादिनी पूर्णिमा ठाकुर ने इस आश्वासन पर रकम जमा कराया कि लाभांश सहित रकम वापस हो जाएगी। उसके बाद संस्था में डॉयरेक्टर पद पर नियुक्ति करने का आश्वसन दिया था। जिसके तहत वेतन, भत्ता नियमित रूप से मिलने की बात लक्ष्मी ध्रुव ने कही थी, लेकिन समय बीतता गया और परिवादिनी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तब पूर्णिमा ठाकुर पति प्रहलाद ठाकुर ने परेशान होकर सीएम, राज्यपाल, डीजीपी, आईजी और थाना प्रभारी शिकायत की, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवादिनी पूर्णिमा ठाकुर ने अधिवक्ता बीपी सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अमृता दिनेश मिश्रा की अदालत में परिवाद दायर किया।

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Author: dhaaranews

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