गुलाब देशमुख @ दुर्ग
दुर्ग विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिंगरी में आबादी जमीन में अवैध कब्जा कर मकान बनाने वाले और मकान के अंदर बोर खनन करने के साथ-साथ पंचायत लेटर पैड का जालसाजी कर अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने वाले तथाकथित पत्रकार के विरुद्ध न्यायालय ने कब्जा हटाने का आदेश पारित किया है।
तथा पंचायत को तथाकथित पत्रकार संजय साहू के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराकर कार्रवाई किए जाने की बात भी आदेश में कही गई है।
क्या था मामला
ग्राम चिंगरी में संजय साहू पिता हृदय राम साहू नामक व्यक्ति ने गांव के आबादी भूमि खसरा नंबर 918/2 में लगभग 1200 स्क्वे. फीट में कब्जा कर लिया था। उक्त कब्जे को हटाने के लिए पंचायत द्वारा कई बार प्रस्ताव पारित किया गया, फिर भी कार्यवाही नहीं हो पाई जिसके खिलाफ शिकायत कर्ता खोमेंद्र साहू ने कलेक्टर के पास शिकायत की थी जिस पर तहसीलदार न्यायालय ने पटवारी प्रतिवेदन, शिकायतकर्ता, पंचायत सचिव, सरपंच सहित कब्जी धारी का बयान लिया जिस पर कब्जा प्रमाणित हुआ। जिसके विरुद्ध न्यायालय ने कब्जा हटाने का आदेश पारित कर दिया है।
पंचायत लेटर पैड का फर्जी कॉपी बनाई
उक्त पत्रकार ने ग्राम पंचायत चिंगरी द्वारा जारी किए गए एक एनओसी में फोटोकॉपी कराने के दौरान उसकी दो कॉपी निकाली गई थी जिसमें ऊपर से कागज लगाकर अपने मकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बना लिया था और उसे तहसीलदार कार्यालय में जमा भी कर दिया। जिसके बाद उक्त व्यक्ति पर फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम भी लग गया। पंचायत सचिव कुलेश्वर साहू के दिए गए बयान में यह प्रमाणित भी होता है। बीते दिनों पंचायत की हुई बैठक में सर्वसम्मति से उक्त व्यक्ति पर एफ आई आर कराने का फैसला भी लिया गया है।
पटवारी प्रतिवेदन के खिलाफ दिया न्यायालय ने फैसला
उक्त तथाकथित पत्रकार द्वारा अपने रूआब के दम पर सालों से आबादी जमीन पर कब्जा किया था। तो वहीं फर्जीवाड़ा कर पंचायत लेटर पैड का जाली एनओसी भी बनाया। उक्त कब्जे के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन में कब्जे धारी के फेवर में सरपंच / सचिव से पूछे बिना प्रकरण बनाया था, उसके बाद न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना और दस्तावेज प्रस्तुत करने का है जिसके बाद न्यायालय ने कब्जा हटाने और संबंधित व्यक्ति पर FIR कर कार्यवाही करने का आदेश भी दिया।
बहरहाल मामले में अभी संबंधित के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई समाचार मिलने तक नहीं हुई है।
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