बिलासपुर : स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने 350 दिन की देरी से दाखिल अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि देरी माफ करना कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल विशेष परिस्थितियों में दिया जाने वाला अपवाद है।








