Dhaara News

पतंजलि गाय के घी पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, इस बैच की बिक्री पर रोक

भोपाल: मध्य प्रदेश में पतंजलि के 200 एमएल पैक वाले गाय के घी के एक बैच को खाद्य जांच में असुरक्षित घोषित किया गया है। मामला सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री और सप्लाई पर पूरे प्रदेश में रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को भी वापस मंगाया जा रहा है। विभाग ने साफ किया है कि प्रतिबंधित बैच का घी बिक्री के लिए उपलब्ध मिलने पर उसे जब्त किया जाएगा।

छिंदवाड़ा से शुरू हुई जांच, लैब रिपोर्ट में खुलासा

यह मामला बैच नंबर FAWB260017 से जुड़ा है। इस उत्पाद की निर्माण तिथि अप्रैल 2026 बताई गई है। छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में नमूने को असुरक्षित बताया गया।रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब प्रदेशभर में इस बैच की उपलब्धता की पहचान कर उसकी बिक्री और आपूर्ति रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं।

दुकानदारों और वितरकों को स्टॉक लौटाने के निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डिस्ट्रीब्यूटर, थोक कारोबारियों और खुदरा दुकानदारों को संबंधित बैच का पूरा स्टॉक अलग करने और वापस करने को कहा है। इस उत्पाद का वितरण और बिक्री तत्काल बंद करनी होगी।वापस लिए गए घी को अन्य खाद्य पदार्थों से अलग सुरक्षित रखना होगा। साथ ही पैकेट या स्टॉक पर ‘फूड रिकॉल- बिक्री के लिए नहीं’ का स्पष्ट निशान लगाना अनिवार्य होगा, ताकि इसकी दोबारा बिक्री न हो सके।

ग्राहकों को भी देनी होगी रिकॉल की सूचना

पतंजलि फूड्स लिमिटेड को अपने वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों और अन्य संबंधित पक्षों तक रिकॉल की जानकारी तत्काल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने संबंधित बैच का घी खरीदा है, उन्हें भी इसकी जानकारी देना जरूरी होगा।इसके लिए कंपनी ई-मेल, फोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे उपलब्ध संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर सकती है। इसका उद्देश्य बाजार में पहुंच चुके उत्पादों की पहचान करना और उन्हें उपभोक्ताओं से वापस मंगाना है।

बाजार में मिला तो होगी जब्ती और कानूनी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि FAWB260017 बैच का घी बाजार में बिक्री के लिए मिला तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके अलावा निर्माता और संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कंपनी को देना होगा उत्पादन से रिकॉल तक का पूरा ब्यौरा

रिकॉल प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी को संबंधित बैच के उत्पादन, वितरण और बाजार में भेजी गई कुल मात्रा का रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इसके साथ ही वापस मिले उत्पादों की संख्या और उनके निस्तारण का विवरण भी देना होगा।वापस आए घी को नष्ट करने या नियमों के तहत दोबारा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूरी करनी होगी। रिकॉल की कार्रवाई समाप्त होने के बाद कंपनी को इसकी पूरी रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज खाद्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

Dhaara News
Author: Dhaara News

Leave a Comment