11 सितम्बर । गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में जांजगीर, नैला, चांपा गणेश समितियों के सदस्यों का मीटिंग आहूत की गई, समिति के सदस्यों को गणेश पंडाल को आम रोड में नही लगाने, तथा समय सीमा पर ध्वनि यंत्रों/डीजे/लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में चर्चा कर समिति के सदस्यों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल छ.ग. उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशो का पालन करने हेतु निर्देश किया गया।
मीटिंग के सदस्यों को ध्वनि यंत्रों की आवाज कम रखें तथा प्रतिबंधित अवधि रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य लाउडस्पीकर तथा डीजे का उपयोग न करने के निर्देश
विद्युत तार कनेक्शन खुले ना रखें जिसे कोई प्रकार का अप्रिय घटना ना हो
आवश्यक पंडाल स्तर पर भिड़ एकत्रित ना करें
आयोजन स्थल पर कचरा न फैलाए, साफ सफाई रखने हेतु निर्देश दिया गया