क्राइम धारा
रायपुर, 25 फरवरी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली एवं पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से प्राप्त चाईल्ड पोर्नोग्राफी के प्रकरण साईबर सेल रायपुर को प्राप्त हुये थे तथा प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर की साईबर विंग द्वारा प्रकरण में तकनीकी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी की पहचान भूपेन्द्र विश्वकर्मा निवासी आजाद चौक के रूप में की गई। आरोपी भूपेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा थाना आजाद चौक क्षेत्र में रहते हुये अपने मोबाईल फोन से बच्चों से संबंधित अश्लील विडियो सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया था। जिस पर थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा आरोपी भूपेन्द्र विश्वकर्मा की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन को घुमना बताया गया है। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 27/2023 धारा 67, 67(ए) आई.टी. एक्ट, 201 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। रायपुर पुलिस द्वारा चाईल्ड पोर्नोग्राफी के प्रकरणों में लगातार कार्यवाही की जा रही है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी।
गिरफ्तार आरोपी – भूपेन्द्र विश्वकर्मा पिता लखन लाल विश्वकर्मा उम्र 26 साल निवासी आमापारा बजरंग नगर थाना आजाद चौक रायपुर।