
रायपुर, 2 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और ईओडब्ल्यू-एसीबी दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे करीब 168 दिनों से जेल में थे। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों प्रकरणों में जमानत दी गई है। जल्द ही जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच की हमेशा जीत होती है।
पृष्ठभूमि:
शराब घोटाले में ED का आरोप था कि चैतन्य बघेल को अवैध कमाई के करीब 16.70 करोड़ रुपये मिले, जिन्हें उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश किया। इससे पहले निचली अदालतों और हाईकोर्ट में कई याचिकाएं खारिज हुई थीं, लेकिन आज का फैसला उनके लिए बड़ी राहत साबित हुआ।








