Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य में शादियों के पंजीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. जहां अब छत्तीसगढ़ में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार के विधि-विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है.
छत्तीसगढ़ में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी
इस आदेश के अनुसार, जिनकी शादी 29 जनवरी 2016 के बाद हुआ है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के पीछे कारण बताते हुए कहा है कि इससे फर्जी और दिखावटी शादियों पर रोक लगेगी. इसके अलावा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर नियंत्रण होगा और महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे.








