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साहस की मिसाल: अभद्र कॉल से नहीं डरी युवती, सबूत जुटाकर थाने पहुंची, दो के खिलाफ एफआईआर

 

बालोद। सुरेगांव थाना क्षेत्र की एक युवती ने अभद्र व्यवहार और धमकियों के आगे झुकने के बजाय साहस का परिचय देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवती की सतर्कता और हिम्मत के चलते पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 27 जून की रात एक व्यक्ति ने युवती को मोबाइल पर कॉल कर उसकी तथा उसकी सहेलियों के संबंध में आपत्तिजनक बातें कहीं। आरोप है कि इस तरह की बातें कर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। युवती ने घबराने के बजाय कॉल की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने परिवार को दी।

जब युवती के भाई ने इस संबंध में आरोपी पक्ष से बात की, तब दूसरे आरोपी द्वारा कथित रूप से गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर भी धमकी भरे संदेश भेजे गए, जिन्हें शिकायतकर्ता पक्ष ने साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा।

इसके बाद युवती ने थाना सुरेगांव पहुंचकर लिखित शिकायत दी और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। शिकायत के परीक्षण के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 79, 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किसी भी प्रकार की अभद्रता, ऑनलाइन या फोन के माध्यम से की जाने वाली प्रताड़ना अथवा धमकी को सहन करने के बजाय उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाना चाहिए। युवती की जागरूकता और साहस ने यह संदेश दिया है कि समय पर शिकायत और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

(पीड़िता की पहचान उसकी निजता की सुरक्षा के लिए गोपनीय रखी गई है।)

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Author: Dhaara News

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