दुर्ग। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बलोद जिले के 45 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन चालक के विरुद्ध गैर-इरादतन मृत्यु कारित करने का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार, मृतक लुकेश्वर प्रसाद साहू (45 वर्ष) निवासी ग्राम चीचा, थाना अर्जुन्दा, जिला बलोद, 12 जुलाई 2026 की रात अपनी दुपहिया वाहन (CG 07 AD 9640) से ग्राम निकुम से अपने गांव लौट रहे थे। रात लगभग 9:30 बजे ग्राम मासाभाठ पुलिया मोड़ के पास पीछे से तेज एवं लापरवाहीपूर्वक आ रही मोटरसाइकिल (CG 24 W 7497) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में लुकेश्वर प्रसाद साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराकर मर्ग जांच की। पंचों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना के लिए टीवीएस रेडियन चालक की लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) एवं 184 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
मामले में पहले धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया गया था, जिसके बाद जांच पूरी होने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अब दुर्घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है।








