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Balod News: अर्जुंदा पुलिस के नाक के नीचे कॉपर चोरों का आतंक किसानो पर आफत


बालोद जिले के अर्जुंदा थाना अंतर्गत ग्राम पिरिद में किसानों के केबल वायर सहित ट्रांसफार्मर पर कॉपर चोरों का आतंक बढ़ गया है हाल ही में किसान प्यारेलाल धनकर पिता रजनूराम के द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर के क्वाइल को, तो वहीं दिनेश हिरवानी पिता डेरहा राम के खेत में लगे बोर कनेक्शन के लिए 50 मी केबल वायर को धावा बोलकर पार कर गए, अनुमान के मुताबिक लगभग आज चोरों ने 40 से 50000 रूपए के आसपास की चोट किसानों को पहुंचाई है, इसके पहले भी गांव में किसानों को कॉपर चोर शिकार बना चुके हैं, किसानों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि अर्जुंदा पुलिस का कोई भय चोरों पर नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं होने से, चोरों का आतंक बढ़ गया है.
इसके पहले भी गांव के किसान धर्मपाल धनकर, विष्णु राम हिरवानी, छबिलाल हिरवानी, के सोलर पैनल को छेड़छाड़ कर केबल चुरा ले गए थे, साथ में पैरदान का स्पेयर सामान भी ले गए इसकी जानकारी थाने में दी गई लेकिन मौके वारदात को देखते हैं अभी तक अर्जुंदा पुलिस पहुंची नहीं है.


क्या हो सकती है कार्रवाई
IPC धारा 379 (चोरी): यह धारा सामान्य चोरी के लिए लागू होती है। इसमें कोई भी चल संपत्ति (जैसे केबल, कॉइल, या वायर) को बिना अनुमति के ले जाना शामिल है।
सजा: अधिकतम 7 वर्ष की कैद और/या जुर्माना।यदि चोरी रात में होती है, तो धारा 380 (रात में चोरी) के तहत सजा बढ़ सकती है।
IPC धारा 427 (संपत्ति को नुकसान): यदि चोरी के दौरान ट्रांसफार्मर या अन्य उपकरण को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो यह धारा लागू हो सकती है। सजा: अधिकतम 2 वर्ष की कैद और/या जुर्माना।

IPC धारा 428-429 (पशुधन या संपत्ति को नुकसान): यदि चोरी से किसानों की फसलों को नुकसान होता है (उदाहरण के लिए, बिजली की कमी के कारण सिंचाई न हो पाए), तो यह धारा लागू हो सकती है।
Electricity Act, 2003 (धारा 135): बिजली से संबंधित चोरी, जैसे ट्रांसफार्मर के कॉइल या केबल की चोरी, इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध मानी जाती है। यह विशेष रूप से बिजली उपकरणों की चोरी और बिजली आपूर्ति में बाधा डालने के लिए लागू होती है। सजा: अधिकतम 7 वर्ष की कैद और/या जुर्माना।यदि चोरी से बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो यह धारा प्राथमिक रूप से लागू होती है।
IPC धारा 120B (आपराधिक साजिश): यदि चोरी संगठित गिरोह द्वारा की जाती है, तो यह धारा लागू हो सकती है।IPC धारा 441 (अनधिकृत प्रवेश): यदि चोर खेतों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं, तो यह धारा लागू हो सकती है।

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Author: dhaaranews

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