छत्तीसगढ़ : हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग और सिम्स प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।

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