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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: EOW के 28 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 28 आबकारी अफसरों को अग्रिम जमानत दी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में EOW में आरोपी 28 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। इनमें 6 पूर्व आबकारी अधिकारी शामिल हैं।

चार्जशीट और आरोप

EOW ने अपने पांचवें पूरक चालान में बताया कि प्रदेश में 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में शराब घोटाले में 3200 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। चालान में अधिकारियों की भूमिका विस्तार से दर्ज की गई है।

इन अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध वसूली के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए की कमीशन प्राप्त की। चालान में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं उनमें गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, ए. के. सिंह, आशीष कोसम सहित अन्य नाम शामिल हैं।

जमानत प्रक्रिया

इन सभी अफसरों को 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उन्होंने पहले हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।

निलंबन और आगे की कार्रवाई

29 अफसरों में से 7 रिटायर हो चुके हैं, जबकि बाकी 22 अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। EOW ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और आने वाले दिनों में इन्हें सुनवाई के लिए पेश होना होगा।

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Author: dhaaranews

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