गुलाब देशमुख @ दुर्ग
विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिंगरी में तथाकथित पत्रकार संजय साहू के विरुद्ध चल रहे अवैध कब्जे एवं पंचायत लेटर पैड में फर्जीवाड़ा करने के मामले में अभी तक अंडा थाना संबंधित पत्रकार के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज नहीं कर पाई है जबकि तहसीलदार न्यायालय से पंचायत को आदेशित किया गया था जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि ग्राम पंचायत के लेटर पैड में फर्जीवाड़ा एक अलग प्रकार का अपराध है इस पर पंचायत एफआईआर करा सकती है।
जिस के संबंध में ग्राम पंचायत ने एफ आई आर के लिए आवेदन प्रेषित किया है उसके बावजूद अंडा थाना अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पाई है।
ग्राम पंचायत चिंगरी के सचिव कुलेश्वर प्रसाद साहू ने संजय साहू के विरुद्ध विधिवत F.I.R. कर कार्रवाई किए जाने हेतु आवेदन लगभग 1 हफ्ते पहले प्रेषित किया था, जिस पर अंडा थाना ढुलमुल रवैया अपना रही है।
या कहा जाए तथाकथित पत्रकार को शिकायत कर्ता पर दबाव बनाकर प्रभावित करने के लिए पर्याप्त समय दे रही है। जिसके चलते अनावेदक का हौसला बुलंद है।
वही शिकायतकर्ता खोमेंद्र साहू ने 1 दिन पूर्व संबंधित मामले में अंडा थाने में शिकायत पत्र भी दिया है खोमेंद्र साहू ने कहा कि मामले में पंचायत के सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी कर सरकारी संस्थानों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जालसाजी का क्रियाकलाप प्रमाणित है। जिसमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए।
समझौते के लिए एड़ी चोटी का जोर
उक्त मामले में खोमेंद्र साहू ने बताया कि अवैध कब्जा करने वाले तथाकथित पत्रकार के विरुद्ध पंचायत एफ आई आर के लिए कार्रवाई की है लेकिन पुलिस प्रशासन न्यायालय के आदेशों का परिपालन नहीं कर पा रही है। उक्त व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फोन कर लुभावने प्रस्ताव मुझ तक पहुंचा भी रहे हैं। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनसंपर्क आयुक्त आईपीएस दीपांशु काबरा से भी शिकायत की जाएगी।
इस मामले में धारा न्यूज़ लगातार आप तक खबर पहुंचा रहा है संबंधित मामले में पंचायत ने अवैध कब्जा हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की है लेकिन F.I.R. के लिए थाने में जरूर आवेदन दिया है। लेकिन थाना में अभी तक उक्त व्यक्ति के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज नहीं किया जा सका है।