Dhaara News

नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इंजेक्शन तस्करी में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

सरगुजा : जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ न्यायिक स्तर पर बड़ा और कड़ा फैसला सामने आया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दिया।

116 नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी

मामले के अनुसार, 11 अक्टूबर 2024 को अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगापुर नाला क्षेत्र के ऑटो चालक प्रिंस उर्फ शाश्वत तिवारी (21 वर्ष) और उसका साथी रोहित कुमार पोर्ते (21 वर्ष) लंबे समय से नशीले इंजेक्शन का अवैध कारोबार कर रहे हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस ने मौलवी बांध मोड़ के पास घेराबंदी कर ई-रिक्शा ऑटो (CG-15-EV-2574) को रोका। तलाशी के दौरान ऑटो से 116 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए, जिसके बाद दोनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

युवाओं को नशे की गिरफ्त में लेने का आरोप

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशीले इंजेक्शन की खरीद-बिक्री कर रहे थे और युवाओं को नशे की लत लगाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

NDPS Act की धारा 22(सी) में दोष सिद्ध

पुलिस ने विवेचना पूरी कर 3 फरवरी 2026 को चालान विशेष एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों को मजबूती से रखा। बचाव पक्ष की दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया।

सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी ठहराया।

अदालत का कड़ा संदेश

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशीले इंजेक्शन का अवैध कारोबार समाज और विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत घातक है। ऐसे अपराधों में कठोर दंड जरूरी है ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने का साहस न कर सके।

नशे के खिलाफ अभियान को मिली मजबूती

इस फैसले को Surguja Drug Injection Smuggling के खिलाफ चल रही मुहिम में बड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

dhaaranews
Author: dhaaranews

Facebook
Twitter
WhatsApp
Reddit
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हमसे जुड़े

Weather Forecast

DELHI WEATHER

Gold & Silver Price

पंचांग