गुलाब @ दुर्ग


दबंगई का आलम ये है कि पंचायत की जमीन तो कब्जाई ही, आलीशान मकान बनाकर भी उठा दिया। बात हो रही है विकासखंड के ग्राम पंचायत चिंगरी में ग्राम पंचायत की प्रस्तावित जमीन की, जहा पर संजय साहू नामक व्यक्ति ने आबादी भूमि 918/2 में अतिक्रमण कर आलीशान मकान निर्माण किया है,जिसके पास पैतृक संपत्ति एवम् सर्वसुविधा होते हुए भी कब्जा किया जो ग्रामीण के नजरो में खटक रही है और गांव में अशांति का माहौल छाया हुआ है,जिसकी शिकायत कलेक्टर के समक्ष हुआ था ,तथा कब्जा धारी व्यक्ति अपने मकान को बचाने के लिए पंचायत के लेटर पैड का फर्जी तरीके कुटरचना कर तहसीलदार के कार्यालय में मकान पंचनामा में आए पटवारी के माध्यम से कार्यालय में भेज दिया गया।जिसमे पटवारी के साठ गांठ के के चलते संजय साहू को भू राजस्व अधिनियम के तहत कब्जा धारी को क्लीन चिट दे दी,पटवारी ने सरपंच, पंच एवम् सचिव को पूछने तो दूर की बात है वहा पंचनामा में उपस्थित व्यक्ति को पूछना जाहिर नही समझा। जिससे आवेदक का कहना है ,की पटवारी और कब्जा धारी संजय साहू के बचाव के पक्ष में था,जिसका तहसीलदार ने खंडन कर मकान को तोड़ने के लिए आदेश पारित कर, एक माह अंतर्गत मकान खाली कर प्रति दिन 50 रू और मकान खाली करने के पश्चात 5000 रू जुर्माना एवम पंचायत के लेटर पैड का कुटरचना नीति से दुर्पयोग कर जाली दस्तावेज तैयार करने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए सचिव व सरपंच को अवगत कराया था,आवेदक खोमेंद्र साहू ने ग्राम पंचायत की मासिक बैठक अनुमति लेकर सभी पंच एवम् सचिव सरपंच से एफ आई आर करने की मांग की जिसमे सर्व सम्मति से संजय साहू के खिलाफ एफ आई आर कर उक्त कारवाही करने के लिए प्रस्ताव जारी किया।देखने की बात यह की सरपंच,सचिव और पंचगण अभी तक संजय साहू पिता हृदय राम साहू के खिलाफ एफ आई आर नही कर पाई क्या तथाकथित पत्रकार संजय साहू से सचिव सरपंच कही भय या डर तो नही रहे है।
