रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायालयीन मामलों में शासन का पक्ष रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। इन नियुक्तियों के बाद राज्य शासन से जुड़े विभिन्न मामलों में न्यायालय के समक्ष सरकारी पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त विधिक सहयोग मिलेगा।
कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होगा कार्यकाल
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश के अनुसार, सभी 23 अधिवक्ताओं की नियुक्ति दो साल के लिए की गई है। इस अवधि की गणना नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से नहीं, बल्कि संबंधित अधिवक्ता के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैनल लॉयर्स को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी। उनके कामकाज, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्धारण छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के संबंधित प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की करेंगे पैरवी
नवनियुक्त पैनल लॉयर बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य शासन से जुड़े न्यायिक मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित प्रकरणों में उन्हें पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।
इसमें न्यायालय के समक्ष शासन का विधिक पक्ष रखना, जरूरी दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करना तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल हो सकता है। हालांकि, प्रत्येक अधिवक्ता को कौन से विभाग या विशिष्ट मामले सौंपे जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध आदेश के विवरण में नहीं दी गई है।
नियुक्ति, फीस और जिम्मेदारियों के लिए तय नियम
विधि विभाग ने पैनल अधिवक्ताओं के कार्यकाल और भुगतान व्यवस्था के साथ उनकी कार्यप्रणाली को भी निर्धारित नियमों से जोड़ा है। इससे उनके दायित्वों का निर्वहन विभागीय प्रावधानों के अनुरूप होगा।
हाईकोर्ट में राज्य सरकार से जुड़े अनेक मामले अलग-अलग विभागों की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। 23 नए पैनल लॉयर नियुक्त किए जाने से सरकार को न्यायालयीन मामलों में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त विधिक सहायता मिल सकेगी।
कौन हैं नियुक्त किए गए 23 अधिवक्ता?
विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 23 अधिवक्ताओं की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। हालांकि, उपलब्ध कराए गए विवरण में सभी अधिवक्ताओं के नाम शामिल नहीं हैं। इसलिए पूरी सूची की पुष्टि के लिए विभाग का मूल आदेश देखना जरूरी है।
फिलहाल, आदेश के अनुसार सभी नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं और कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिवक्ता निर्धारित नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे।










