दुर्ग। विधानसभा आम निर्वाचन, 2023 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक / कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को राज्य शासन एतद् द्वारा जिले से सबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया हैं। सहायक श्रम आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार कारखानों में सप्ताह के सात दिन कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे के अवकाश की सुविधा देने कहा गया है।
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी (निर्दलीय सहित) अपने व्यय लेखा पंजी से संबंधित दस्तावेज की जांच जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में कराना होगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा पंजी दस्तावेज दिनांक 6 नवम्बर, 10 नवम्बर एवं 15 नवम्बर को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अपने व्यय रजिस्टर को जांच कराने के लिए व्यय निगरानी टीम के समक्ष उपस्थित होंगे।