दुर्ग/अण्डा। सेवा सहकारी समिति मर्यादित निकुम (पंजीयन क्रमांक-692) में धान खरीदी अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भैयालाल साहू को प्राधिकृत अधिकारी के पद से हटा दिया है।
उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, दुर्ग द्वारा जारी संशोधित आदेश दिनांक 27 जुलाई 2026 के अनुसार, पूर्व में 14 नवंबर 2024 के आदेश से भैयालाल साहू को समिति का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। लेकिन उनके विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से उक्त आदेश में संशोधन किया गया है।
नए आदेश के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग, शाखा अण्डा के शाखा प्रबंधक रविकांत जगदल्ले को सेवा सहकारी समिति मर्यादित निकुम का नया प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
यह कार्रवाई उस मामले के बाद हुई है जिसमें निकुम उपार्जन केंद्र के भौतिक सत्यापन के दौरान 116.11 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी। जांच के आधार पर समिति के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध थाना अण्डा में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस विवेचना जारी है।
प्रशासनिक आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्व प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के कारण यह संशोधन किया गया है। इससे यह मामला सहकारिता विभाग में चर्चा का विषय बन गया है।








