
*मोदी इंटरप्राइजेस एवं श्री बिहारी इंटरप्राइजेस के खिलाफ कलेक्टर व एसपी को शिकायत, पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का आरोप*
अण्डा । ग्राम पंचायत अण्डा (रिसामा रोड) में औद्योगिक अपशिष्ट एवं निर्माण मलबा को सार्वजनिक मार्ग और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से डंप किए जाने तथा उसमें आग लगाकर पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला प्रशासन दुर्ग को विधिवत शिकायत प्रस्तुत कर तत्काल जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायत में बताया गया है कि ग्राम अण्डा में स्थापित मोदी इंटरप्राइजेस (GSTIN- 22CPKPM8757D1Z0) एवं श्री बिहारी इंटरप्राइजेस द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) को सड़क किनारे एवं सार्वजनिक स्थानों पर डंप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उक्त मलबे में आग लगाकर आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया गया, जिससे स्थानीय रहवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि यह कृत्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
बताया गया है कि सड़क किनारे मलबा डंप किए जाने से यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है। साथ ही, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त एनओसी/अनुमति की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है।
प्रशासन से मांग की गई है कि राजस्व, पंचायत, पुलिस एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम बनाकर तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए, सार्वजनिक मार्ग पर डंप किए गए मलबे को हटवाया जाए तथा वेस्ट मटेरियल जलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मानकों के पालन तक संबंधित इकाइयों के संचालन पर रोक लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए आर्थिक दंड व क्षतिपूर्ति वसूलने की भी मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ढालेश साहू किसान नेता व जनपद सदस्य ने जनहित में इस मामले में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की अपेक्षा जताई है तथा संबंधित स्थल के फोटो भी प्रशासन को सौंपे गए हैं।








